किराना, फैंसी, सायकल स्टोर्स जैसे व्यवसाय के लिए मिलेगा ऋण अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित

Loan will be available for businesses like grocery, fancy, cycle stores Applications invited from SC, ST category beneficiaries till June 30

धमतरी: धमतरी जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को किराना, फैंसी, सायकल स्टोर्स, बढ़ई काम, फर्नीचर जैसे व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा पात्रता अनुसार ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये अनुदान राशि दिया जाएगा। ऋण राशि की सीमा नहीं हैं। स्वरोजगार स्थापित करने के धमतरी जिले के इच्छुक युवा आगामी 30 जून तक आवेदन कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ 3 पासपोर्ट साईज फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता एवं राशनकार्ड की दो-दो छायाप्रति लगानी होगी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी बी.एस.सिदार ने बताया कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे स्पष्ट रूप से पूरी तरह भरकर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि तक लक्ष्य अन ुसार आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी। कार्यपालन अभियंता ने यह भी बताया कि नगरी विकासखण्ड के आवेदक कृषि उपज मंडी के सामने स्थित अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र से आवेदन प्राप्त कर वहीं जमा कर सकते हैं। परीक्षण के बाद पात्र पाये गये आवेदन पत्रों को स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक शाखाओं में भेजा जाएगा।
कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2025-26 में संचालित अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 90 हितग्राहियों और आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 27 हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने ऋण दिया जाएगा। इसके लिए अनूसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के धमतरी जिले मूल निवासी तथा जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख रूपये से अधिक न हो, वे आवेदन कर सकते हैं।

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