वन विभाग में हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, सरकार से मांगा जवाब
Petition regarding appointment of Head of Forest Force in Forest Department accepted in Supreme Court, sought response from the government

रायपुर/विराट दुबे। कैट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेड आफ फारेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर IFS सुधीर अग्रवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
दरअसल IFS के 90 बैच के अफसर वी श्रीनिवास राव को भूपेश सरकार ने पांच सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर हेड आफ फारेस्ट फोर्स नियुक्त किया था। इससे प्रभावित अफसरों ने राव की नियुक्ति को पहले कैट में चुनौती दी थी। कैट से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यह याचिका सबसे वरिष्ठ पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल ने दायर की थी। अग्रवाल वर्तमान में पीसीसीएफ ( वाइल्ड लाइफ) के पद पर हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यहां इस याचिका पर दो बार सुनवाई हो चुकी है।
जानकारी मिली है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना, और याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसी कड़ी में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण पर सुनवाई जून माह में संभावित है।