सभी ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होगा ग्राम सभा का आयोजन,,कलेक्टर ने दिए निर्देश, शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील

✍️ दुर्गेश गुप्ता
बलरामपुर, 13 अप्रैल 2026/ छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल 2026 को ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सचिव, सरपंच एवं पंच की होगी। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित की जाएगी।
ग्राम सभा बैठक में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की समीक्षा, पंचायतों के विगत तिमाही आय-व्यय का अनुमोदन, विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा।
इसके अलावा पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा, वीबी जीरामजी अधिनियम के संबंध में चर्चा तथा मोर गांव मोर पानी अभियान सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।
प्रशासन द्वारा ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है।


















