पिता ने अपने ही पुत्र को धारदार हथियार से उतारा था मौत के घाट,7 माह बाद मुक्कदर हुई सज़ा आजीवन कारावास, पेण्ड्रा

Father killed his own son with a sharp weapon, 7 months later he was sentenced to life imprisonment, Pendra

 

गौरैला पेण्ड्रा मरवाही/संजय ठाकुर– आपको बता से यह पूरा मामला थाना गौरेला का है दिनांक 3/8/24 को सावंतपुर में पिता ने अपने पुत्र को मामूली वाद विवाद के दौरान चाक़ू से हमला किया जिससे मौक़े पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, गौरैला पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अपराध क्रमांक 263/2024 धारा 103 एक बी एन एस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी गिरफ़्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेशकिया था ।

जहाँ द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड एकता अग्रवाल के द्वारा त्वरित न्याय कर मात्र सात माह के भीतर मामले की सुनवाई कर आरोपी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ़ राजूपिता दिनकर राव उम्र 58 वर्ष निवासी सामंत पुर
को प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास
एवं पाँच सौ रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है वही इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक
कौशल सिंह द्वारा की गई है।

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