नवनिर्वाचित सरपंच को प्रभार देने में विलंब की लापरवाही करना पंचायत सचिव को पड़ा भारी,CEO ने किया निलंबित,
Panchayat Secretary had to pay heavily for his negligence in handing over charge to the newly elected Sarpanch, CEO suspended him,

बलौदाबाजार: उच्च अधिकारियो के निर्देशों का अवहेलना तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत सचिव क़ो निलंबित कर दिया गया है।विकासखंड भाटापारा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेठी के सचिव रोमनाथ ध्रुव के द्वारा नव निर्वाचित सरपंच क़ो प्रभार देने में अत्यधिक विलम्ब किया गया। इसके साथ ही मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, जनपद की बैठक से अनुपस्थित रहने,15 वें वित्त का ऑडिट नहीं कराने एवं ग्राम पंचायत क़ा रोकड़ पंजी लम्बे समय तक पूर्ण नहीं कराने, सुशासन तिहार में सौंपे कार्य का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया लेकिन नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। इस कारण छतीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 भाग दो के नियम 4 के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।ग्राम पंचायत अमेठी का प्रभाऱ ग्राम पंचायत गुर्रा के सचिव क़ो सौंपा गया है। निलंबन अवधि में सचिव रोमनाथ का मुख्यालय जनपद पंचायत भाटापारा नियत किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।