कार्यवाही: 25 लाख का तेल पी गई सरकारी गाड़ी,पेट्रोल मद में अनियमित भुगतान करने पर हुई कार्यवाही,कलेक्टर ने CMHO कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 को किया निलंबित,

Action: Government vehicle consumed fuel worth 25 lakhs, action taken for irregular payment in petrol item, Collector suspended Assistant Grade 2 posted in CMHO office,

गरियाबंद/रूपेश साहू: कलेक्टर बी.एस. उईके ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय गरियाबंद में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 विजेंद्र कुमार ध्रुव को निलंबित कर दिया है। उन्हें पेट्रोल तेल मद में अनियमित भुगतान करने के मामले में निलंबित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद में पदस्थ ध्रुव के विरुध्द वाहन क्रमांक सीजी. 02-6140 सुमों में जय लक्ष्मी पेट्रोल पंप से लगभग 25 लाख के अवैध बिल पास करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रकरण के संबंध में जांच तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कथनों के सूक्ष्म विश्लेषण उपरांत, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेट्रोल तेल मद में अनियमित भुगतान किये जाने संबंधी शिकायत सही पायी गयी।
उक्त शिकायत के संबंध में  विजेन्द्र कुमार ध्रुव, सहायक ग्रेड-02 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद के कथन दिनांक 17.01.2025 एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 20.03 2025 के परिशीलन से उनके द्वारा पदीय कर्तव्यों के विपरीत जाकर भुगतान हेतु बिल पास करवाया गया है। उक्त कृत्य घोर वित्तीय अनियमितता तथा शासकीय सेवा के प्रति निष्ठा ना होना एवं गंभीर कदाचार को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत हैं तथा अक्षम्य कृत्य है। उक्त के दृष्टिगत विजेन्द्र कुमार ध्रुव, सहायक ग्रेड-02 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में विजेन्द्र कुमार ध्रुव, स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गरियाबंद का मुख्यालय सहायक ग्रेड-02 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरा में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में विजेन्द्र कुमार ध्रुव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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