बाल अधिकार, निशुल्क अधिवक्ता से संबंधित, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम एवं साइबर क्राइम की दी गई जानकारी
गौरेला पेंड्रा मरवाही /संजय ठाकुर- बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं उनका अधिकार सुरक्षित हो इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। जिस देश में बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं वह देश आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। संविधान में बच्चों को दिए गए अधिकारों के साथ समाज का दायित्व है कि वह बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें।
उक्त उद्गार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने पेंड्रा रोड के मिशन स्कूल में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता सिविल में व्यक्त किया। श्रीमती अग्रवाल ने आगे कहा कि बच्चों के जन्म से लेकर उनके खेलने उनके पालन पोषण उनकी शिक्षा तथा उन्हें शोषण से बचाने संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं इसका लाभ प्रत्येक बच्चों को मिले। उन्होंने शिक्षा के अधिकार को विशेष रूप से परिभाषित किया।
ज्ञात होगी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव श्री अनिल कुमार चौहान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला पेंड्रारोड में किया गया । उक्त शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बाल अधिकार, निशुल्क अधिवक्ता से संबंधित, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी गई । उक्त शिविर में पैरालिगल वालंटियर कुमारी लीला वती राठौड़, प्राचार्य श्रीमती भावना ,शशिबाला लाल एवं अन्य विभाग के सम्माननीय गण, एवं छात्र-छात्राये तथा शिक्षक गण उपस्थित थे ।
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