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पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, एवं पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रायपुर के पुलिस अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक,दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

Inspector General of Police, Raipur Range, and Deputy Inspector General of Police and Senior Superintendent of Police held a review meeting of Raipur Police officers and gave several important instructions

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VIRAT DUBEY

रायपुर: रविवार को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक मे उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहें।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा छ.ग. शासन द्वारा चलाये जा रहे सुशासन तिहार के समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नवीन आपराधिक कानून के पालन, यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं जनउन्मुखी कार्यो के संबंध में दिये गये निर्देशों से अवगत करया गया।

इसके साथ ही एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पुराने अपराधों का निकाल प्राथमिकता के आधार पर करते हुये जल्द से जल्द प्रकरणों का चालान पेश कर जीरो करने कहा गया एवं नवीन अपराधिक कानून के तहत विवेचना कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नवीन अपराधिक कानून के तहत चालान को 60 दिवस/90 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू- करने हेतु कहा गया। सभी ग्राम पंचायतों/ग्रामों में ग्रामीणों से समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस मित्र बनाने के निर्देश दिये।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगामी दिनों में रायपुर शहर के यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु जल्द ही नए उपाय अपनाने के संबंध मे जानकारी दिए। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट एवं अवैध पार्किंग के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा मालवाहक वाहनों की लगातार मीटिंग लेने एवं जिन थाना क्षेत्रांें अब तक मीटिंग नही ली गई है वहां जल्द से जल्द मीटिंग लेने के निर्देश दिये गये।

अवैध रूप से शराब की बिक्री एवं तस्करी तथा नशे के पदार्थाे के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कोई भी नशे का सामान नहीं बिकने के सख्त निर्देश देेते हुए नारकोटिक एक्ट एवं आबकारी एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

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