सूरजपुर कौशलेन्द्र यादव । अवैध कार्यो सहित आदतन अपराधी कबाड़ी के विरूद्ध सूरजपुर पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है तथा पूर्व में भी सख्ती से कार्यवाही की गई थी। लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पुलिस ने 1 आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर की अनुशंसा पर कलेक्टर ने आदतन अपराधी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर का आदेश जारी किया है।
जिले में शांती एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के लिए अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों एवं कबाड़ी आदतन आरोपियों पर सतत निगरानी रखी जा रही हैं और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य मे एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के अनुशंसा पर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने जिले के कबाड़ी आदतन अपराधी नितेश कुमार पिता विश्वनाथ सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पउवापारा, थाना विश्रामपुर के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार आदतन अपराधी कबाड़ी नितेश कुमार को 10 जून 2025 से जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ), सिंगरौली मध्यप्रदेश जिला क्षेत्र से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने, आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कबाड़ी आदतन अपराधी नितेश कुमार के विरूद्ध कुल 20 प्रकरण जिनमें 1 हत्या का प्रकरण, 1 हत्या का प्रयास, 2 मारपीट, गाली-गलौज, 4 नकबजनी के साथ आर्म्स एक्ट एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1 चोरी एवं 10 बार परिशांति कायम रखने प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है।
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