गौरैला पेंड्रा मरवाही/संजय ठाकुर – पूरा मामला जिले के मरवाही थाना क्षेत्र का था जहां के तिहाईटोला बेलझिरिया का रहने वाला देवीलाल खैरवार दिनांक – 01-09-2023 की दोपहर अपनी ही मां धूनीबाई के सिर पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी
वही पुलिस ने मामले में अपराध कायम कर आरोपी देवीलाल खैरवार को गिरफ्तार कर लिया था वही आज दिनांक 5 जून 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल न्यायालय पेंड्रारोड द्वारा हत्या के एक जघन्य प्रकरण में आरोपी देवीलाल खैरवार, पिता दादूराम खैरवार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम टिहाईटोला, थाना मरवाही, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं रु. 1000/- के अर्थदंड से दंडित किया है,अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा वही अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ठाकुर के द्वारा न्यायालय में प्रभावशाली पैरवी की गई।
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